April 18, 2026

रात्रि 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी त्वरित कार्यवाही

CG PUBLIC TIMES

*रात्रि 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी त्वरित कार्यवाही*

 

सीजी पब्लिक टाइम्स

पवन तिवारी कबीरधाम

 

पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह (आईपीएस) ने जिले के डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक के दौरान यह प्रमुख विषय सामने आया कि निर्धारित सीमा से अधिक आकार और ध्वनि वाले डीजे आम जनता के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से बुजुर्गों और मरीजों की नींद बाधित होती है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और आम लोगों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। बड़े आकार के डीजे लगाने से भीड़ प्रबंधन कठिन हो जाता है और कई बार सामाजिक कार्यक्रमों में अव्यवस्था फैल जाती है।

बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में डीजे या धुमाल का संचालन नहीं होगा। साथ ही, 10 इनटू 8 फीट (लंबाई-चौड़ाई) से बड़े डीजे और निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि पर सख्त रोक रहेगी।

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में कोई भी संचालक नियमों का उल्लंघन न करे। यदि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाया गया या निर्धारित आकार और ध्वनि सीमा से बाहर डीजे लगाए गए तो संबंधित संचालक का डीजे एवं समस्त उपकरण वाहन सहित जप्त कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज की शांति और आमजन का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी सूरत में ध्वनि प्रदूषण और अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह ने कहा –

“ आनंद और उत्सव के दौरान डीजे संचालन के किया जाना यहां कि परंपरा है , लेकिन यह दूसरों की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्सव भी मनाएँ और समाज की शांति और लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।”

 

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, पंकज पटेल, एसडीओंपी कृष्ण कुमार चंद्राकर, डीएसपी मुख्यालय आशीष शुक्ला, थाना प्रभारी कोतवाली लालजी सिन्हा सहित जिले के डीजे संचालक उपस्थित थे।

 

कबीरधाम पुलिस द्वारा सभी से अनुरोध है कि सभी संचालक समाज और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केवल निर्धारित आकार और ध्वनि सीमा में ही डीजे का संचालन करें। नियमों का पालन कर ही हम सब मिलकर सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रख सकते हैं।

 

बैठक में उपस्थित डीजे संचालकों ने आश्वस्त किया कि वे पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करेंगे और निर्धारित समय, आकार एवं ध्वनि सीमा में ही डीजे का संचालन करेंगे यदि उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने पर सहमत हैं।

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