कलेक्टर एसपी ने होली के पूर्व सारंगढ़ में निकाला फ्लैग मार्च
CG PUBLIC TIMES
*होली में मुखौटा लगाकर धूमना प्रतिबंधित*
*फूहड़, भड़काऊ एवं धर्म विशेष पर टिप्पणीकारी गीतों पर रोक*
*होली व होलिका दहन से शासकीय संपत्ति को नुकसान नहीं करने समझाइश*
*बिना अनुमति के डीजे का उपयोग प्रतिबंधित*
*होली के दिन रहेगा शराब शुष्क दिवस*
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 2 मार्च 2026/ जिले में होली के दिन आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रय पर सख्त कार्यवाही एवं शुष्क दिवस का पालन करेंगे। कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विवाद या शांति भंग की स्थिति पर रोकथाम करेंगे। संबंधित तहसीलदार एवं थाना प्रभारी समन्वय के साथ कार्य करेंगे।
*कलेक्टर एसपी ने होली के पूर्व सारंगढ़ में निकाला फ्लैग मार्च*
होली से पहले कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे एवं पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में जिला मुख्यालय सारंगढ़ में सिटी कोतवाली थाना से भारत माता चौक, नंदा चौक मुख्य बाजार होते हुए तुर्की तालाब तक फ्लैग मार्च निकाला गया, जो होली पर्व को परम्परा अनुसार शांति, सदभावपूर्वक, कानून व्यवस्था, सामाजिक और नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर मनाने की सीख देता है।

यातायात सुरक्षा अंतर्गत नशे की हालत में वाहन चलाना, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन, तीन सवारी बैठना और बिना हेलमेट वाहन चलाना एवं मुखौटा लगाकर धूमूना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र में वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति के डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। फूहड़, भड़काऊ एवं धर्म विशेष पर टिप्पणीकारी गीतों पर रोक रहेगी। आपातकालीन सेवा में स्वास्थ्य विभाग आपातकालीन स्थिति हेतु तैयार रहे। अग्निशमन (फायर ब्रिगेड) और पानी के टैंकरों की उपलब्धता सुनिश्वित की जाए। बुनियादी सुविधा अंतर्गत त्यौहार के दौरान निर्वाध विद्युत आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्वित की जाएगी। होली व होलिका दहन से शासकीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचे यह ध्यान रखना होगा। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष पुलिस गश्त लगाई जाएगी। सारंगढ़ के खेलभांठा मैदान जैसे क्षेत्रों में असामाजिक गतिविधियों को रोकने हेतु बैरिकेटिंग की जाएगी।

