April 18, 2026

बीपीएल परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर बीस हजार रुपए की सहायता* *समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत मिलेगा सहायता*

CG PUBLIC TIMES

*बीपीएल परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर बीस हजार रुपए की सहायता*

*समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत मिलेगा सहायता*

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 15 अप्रैल 2025/छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत किसी बीपीएल परिवार के ऐसे सदस्य जिनके कमाई से परिवार की आजीविका चलती हो ऐसे कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिस मुखिया को अनुदान सहायता के रूप में ₹20000 (बीस हजार) की सहायता दी जाती है। इस योजना में वह व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी बीपीएल सर्वे सूची में नाम दर्ज हो। इस आवेदन को ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके आवश्यक दस्तावेजों में आवेदन पत्र के साथ परिवार के मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, बीपीएल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति, एक रंगीन पासपोर्ट फोटो और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.