April 14, 2026

अवैध कच्ची महुआ शराब के विरुद्ध आबकारी वृत्त बिलाईगढ़ की लगातार कार्यवाही जारी है

जप्त मदिरा – 13 लीटर  हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब*

जप्त वाहन  01 हीरो होंडा स्पलेंडर वाहन क्रमांक CG 07 G 5833

बिलाईगढ़ । आबकारी आयुक्त  श्याम धावड़े* के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर डॉ  संजय कन्नौजे एवं सहायक आयुक्त आबकारी  सोनल नेताम  जिला  सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में  दिनांक 21/05/2025 को सुशासन तिहार में अवैध मदिरा के विक्रय आसवन एवं परिवहन पर प्रभावी  नियंत्रण तथा प्राप्त आवेदन पर जांच एवं कार्यवाही हेतु वृत्त के ग्राम गस्त के दौरान मुखबिर से आबकारी विभाग वृत्त बिलाईगढ़ को सूचना मिली की दो व्यक्ति ग्राम बागलोटा  से पवनी नगर पंचायत की तरफ  विक्रय करने हेतु  दो पहिया वाहन से मदिरा परिवहन कर रहे है l सूचना प्राप्त होने के पश्चात तत्काल बिलाईगढ़ पवनी मार्ग की और टीम के साथ रवाना हुए पवनी हनुमान मंदिर के पास एक संदिग्ध दो  पहिया वाहन को रोककर उसमें बैठे उतरा  कुमार नवरत्न एवं चंद्रप्रकाश नवरत्न से पूछताछ की गई एवं उनके आधिपत्य में रखे काले रंग के बैग की विधिवत तलाशी ली गई l  विधिवत तलाशी लेने पर  बैग से 130 नग पॉलीथीन के पाउचों में भरा कुल 13.0 लीटर कच्ची महुआ शराब को बरामद कर मौके पर परीक्षण किया गया l  समस्त महुआ शराब को मौके में सीलबंद कर मदिरा एवं परिवहन में प्रयुक्त दो पहिया वाहन को कब्जा आबकारी लिया गया  है l आरोपियों  के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(2) 59क ,का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है l
       उक्त कार्यवाही में ,आबकारी उपनिरीक्षक  विपिन कुमार पाठक, आबकारी  मुख्य आरक्षक फागुराम टंडन, धनेश्वर राव मगर एवम सुरक्षा गार्ड लोचन साहू का उल्लेखनीय योगदान रहाl

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