April 22, 2026

कानून तोड़ने वालों की मंज़िल केवल जेल होगी भोरमदेव थाना परिसर में हंगामा करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार — पुलिस की त्वरित कार्रवाई, कानून हाथ में लेने वालों को दी गई सख्त चेतावनी

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भोरमदेव थाना परिसर में हंगामा करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार — पुलिस की त्वरित कार्रवाई, कानून हाथ में लेने वालों को दी गई सख्त चेतावनी

 

सीजी पब्लिक टाइम्स

पवन तिवारी कबीरधाम

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (आईपीएस) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के निर्देशन और डीएसपी मुख्यालय आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में भोरमदेव थाना पुलिस ने शनिवार रात थाना परिसर में अनुशासन भंग कर हंगामा करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले तीन आरोपियों दीपक उर्फ छोटका चंद्रवंशी, नवीन साहू और श्री गौतरिहा यादव को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

शनिवार दोपहर आरोपी दीपक उर्फ छोटका चंद्रवंशी अपने दो साथियों के साथ थाने में घुस आया। उसने एक व्यक्ति को शराब पिलाकर वहां लाया और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया कि किसने उसके साथी को जेल भेजा है। आरोपी अत्यधिक उत्तेजित था और गंदी गंदी गलियां दे रहा था इस दौरान पुलिसकर्मियों के कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई और थाना परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई।

 

नवीन साहू और यादव ने भी दीपक का साथ देते हुए थाने के अनुशासन को भंग किया तथा अफरा-तफरी का माहौल बनाया। यह आचरण न केवल कानून व्यवस्था के विरुद्ध था, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का दुस्साहस भी था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्रभाव से तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। भोरमदेव में अतिरिक्त बल आ रहा ही सुनने पर आरोपियों वहां से भाग गए।

 

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि थाना परिसर में अनुशासन भंग करने, पुलिस कार्य में बाधा डालने या कानून हाथ में लेने का प्रयास करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी हरकतें सीधे जेल की हवा खिलाने योग्य हैं।

 

जिले के सभी असामाजिक तत्वों के लिए सख्त संदेश है कि पुलिस कानून के साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़ सहन नहीं करेगी — कानून तोड़ने वालों की मंज़िल केवल जेल होगी।

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