April 18, 2026

कबीरधाम पुलिस द्वारा नवजात शिशु की हत्या के जघन्य अपराध का खुलासा

CG PUBLIC TIMES

*कबीरधाम पुलिस द्वारा नवजात शिशु की हत्या के जघन्य अपराध का खुलासा*

सीजी पब्लिक टाइम्स

पवन तिवारी कबीरधाम

 

कबीरधाम पुलिस द्वारा नवजात शिशु को कुएँ में फेंककर हत्या किए जाने का गंभीर मामला उजागर किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बोड़ला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में थाना बोड़ला की टीम द्वारा पूरे प्रकरण की गहन जांच की गई।

मर्ग क्रमांक 62/2025 से प्रारंभ हुए इस प्रकरण में नवजात शिशु (लिंग पुरुष) का शव मिलने पर जांच प्रआर 425 मनीराम कुसरे द्वारा की गई। घटना स्थल निरीक्षण, शव पंचनामा, पी.एम. रिपोर्ट तथा प्रार्थी एवं गवाहों के कथनों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि मृत नवजात शिशु आरोपी समरौतिन बाई बैगा, पिता चरण बैगा, उम्र 23 वर्ष, निवासी चेंदरा दादर (दलदली), थाना तरेंगांव जंगल का था।

जांच में यह भी उजागर हुआ कि लगभग 15 दिन पूर्व आरोपी महिला ने ग्राम मुडघुसरी में प्रसव किया था। बाद में नवजात को अपने मायके नवाटोला रानीदहरा लाने के पश्चात आरोपी ने अपने परिजनों के बहकावे में आकर गांव के कुएं में जीवित नवजात को फेंककर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना का रिकायेशन गवाहों की उपस्थिति में videography सहित कराया गया तथा आवश्यक पंचनामा तैयार किया गया।

मामले में अपराध क्रमांक 197/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी समरौतिन बाई को 25.11.2025 को गिरफ्तार किया गया।

कबीरधाम पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई समाज में स्पष्ट संदेश देती है कि किसी भी प्रकार की क्रूरता, अमानवीयता तथा निर्दोष के जीवन के विरुद्ध किए गए अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध प्रत्येक स्तर पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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